राजनांदगांव। जिले की खुज्जी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दुकान की प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को कर्तव्य में लापरवाही और कमजोर निगरानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया।
उड़नदस्ता की जांच में सामने आई ओवररेट बिक्री
जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने खुज्जी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा देशी मदिरा की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया।
जांच में 6 पाव देशी मदिरा ‘सुपर 36’ की निर्धारित कीमत 480 रुपये के बजाय 500 रुपये प्रति पाव वसूली गई। इसके बाद पुनः खरीद परीक्षण में 17 पाव शराब की कीमत 1360 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये ली गई।
इस तरह कुल 23 पाव शराब की निर्धारित कीमत 1840 रुपये थी, जबकि ग्राहकों से 2000 रुपये वसूले गए। यानी कुल 160 रुपये अधिक लिए गए। मामले में संबंधित विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
लापरवाही मानते हुए की गई कार्रवाई
आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि दुकान की प्रभारी होने के बावजूद उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की अनियमितता सामने आना कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रण में शिथिलता को दर्शाता है।
आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत और दंडनीय कृत्य माना गया है। इसके आधार पर तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।




