रायपुर। धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को निर्धारित पांच दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित दिनों में निगम क्षेत्र में पशुवध और मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।
निगम ने आदेश के पालन की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों की निगरानी करेंगे और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
होटल और प्रतिष्ठानों पर भी रहेगी नजर
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम होटल और अन्य प्रतिष्ठानों की भी निगरानी करेगी। प्रतिबंधित दिनों में किसी होटल, प्रतिष्ठान या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर सामग्री मौके पर ही जब्त की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने सभी मांस-मटन विक्रेताओं, होटल संचालकों और संबंधित प्रतिष्ठानों को आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।




