कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में NSUI नेता ने कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा से रेप करने की घटना को अंजाम दिया। आरोपी छात्र नेता ने युवती को कॉल कर बुलाया और जबरन कार में बैठाकर जंगल में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया और पीड़िता से मारपीट की। मौके पर पुलिस और पीड़िता के दोस्त के पहुंचने से उसकी जान बच सकी।
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अदालत ने इस घिनौनी वारदात के आरोपी रूहाब मेमन (26), निवासी नयापारा कांकेर, को 10 साल की सश्रम कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला कांकेर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे की अदालत ने सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
घटना 16 नवंबर 2022 की है। जानकारी के अनुसार NSUI छात्र नेता रूहाब मेमन ने छात्रा को फोन कर घड़ी चौक, कांकेर के पास बुलाया। इसके बाद आरोपी ने जबरन छात्रा को कार में बैठाकर केशकाल ले गया। लौटते समय वह उसे यह कहकर सिंगारभाट जंगल ले गया कि वह उसे “एक और जगह” दिखाना चाहता है।
जंगल में अंधेरा होने पर छात्रा ने घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि वह कार से कुचलकर मार डालेगा।
दांतों से काटा, धमकाकर किया रेप
पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने कार के अंदर ही दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की और उसे दांतों से काटकर घायल कर दिया। पीड़िता ने मौके का फायदा उठाकर अपने कॉलिज सीनियर को फोन किया, लेकिन आरोपी ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया। इसके बाद उसने फिर से रेप किया।
इसी दौरान पीड़िता का दोस्त और पुलिस टीम लोकेशन पर पहुंची और छात्रा को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराया।
कोर्ट का फैसला
पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रेप, मारपीट, धमकी सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की गई।
सुनवाई के दौरान prosecution ने 21 महत्वपूर्ण गवाह प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोप साबित मानते हुए सजा सुनाई।
सजा
- 10 साल सश्रम कारावास
- 1500 रुपये जुर्माना



