बिलासपुर। बिलासपुर के फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर एक महिला को उसके पति द्वारा सार्वजनिक रूप से तीन बार “तलाक” बोलकर रिश्ता खत्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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जानकारी के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम महिला की शादी करीब दो वर्ष पहले शहर के ही एक युवक से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद से ही महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। लगातार विवाद और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर महिला अपने मायके लौट आई थी।
पीड़िता ने पूर्व में पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया था, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। इसके अलावा महिला ने अपने भरण-पोषण के लिए न्यायालय में आवेदन भी दिया था। इसी मामले की सुनवाई के लिए वह अपने परिजनों के साथ कुटुंब न्यायालय पहुंची थी।
बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान महिला जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए कोर्ट परिसर से बाहर सड़क की ओर गई थी। इसी दौरान आरोपी पति ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि पति ने महिला पर परिवार और जीवन खराब करने का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।
पीड़िता के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी ने सार्वजनिक रूप से तीन बार “तलाक” बोलते हुए रिश्ता खत्म करने की बात कही और उसे दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाने की चेतावनी दी। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद पीड़िता ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, तीन तलाक कानून और धमकी से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।



