रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रायपुर स्थित वॉलफोर्ट एलेन्सिया आवासीय परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के मामले में की गई है।
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रेरा में हुई सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परियोजना का विकास नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुसार नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि स्वीकृत नक्शे से अलग हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण कराया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का सीधा उल्लंघन है। इस धारा के तहत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का निर्माण और विकास केवल सक्षम प्राधिकरणों से अनुमोदित ले-आउट, रेखांकन और विनिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना अनिवार्य है।
प्राधिकरण ने यह भी ध्यान में रखा कि वर्तमान में उक्त एसटीपी का उपयोग परियोजना के आवंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आवंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से रेरा ने फिलहाल एसटीपी को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।
हालांकि, स्वीकृत ले-आउट से किया गया यह विचलन गंभीर प्रकृति का मानते हुए रेरा ने प्रमोटर को दोषी ठहराया और धारा 14(1) के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। छत्तीसगढ़ रेरा ने स्पष्ट किया है कि बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के स्वीकृत योजनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



