जगदलपुर। बच्चों के बीच लोकप्रिय रंग-बिरंगी आइस कैंडी को लेकर बस्तर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में ‘भीम का माँगो पैकेट ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी’ को असुरक्षित (Unsafe) पाया गया है। रिपोर्ट के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में इस उत्पाद के विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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विभाग ने जिले के थोक विक्रेताओं और चिल्हर दुकानदारों को प्रतिबंधित आइस कैंडी की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में उपलब्ध स्टॉक को वापस मंगाकर नियमानुसार नष्ट करने को कहा गया है।
मैंगो आइस कैंडी के साथ मयोनीज भी अमानक
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूनम कुंजाम के अनुसार, जांच में ‘भीम का मैंगो आइस कैंडी’ के साथ ‘वीबा एगलेस मयोनीज’ को भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद दोनों उत्पादों के विक्रय, वितरण और भंडारण पर रोक लगाई गई है।
अधिकारियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर इन उत्पादों की बिक्री या भंडारण पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों का सेवन नहीं करने की अपील की है। साथ ही इन उत्पादों की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलने पर विभाग को सूचित करने को कहा गया है।
विभाग के अनुसार, बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की नियमित जांच की जा रही है। समय-समय पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले उत्पादों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।




