रायपुर। कस्टम मिलिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को पांच दिन की ईडी कस्टडी पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी ने 9 अक्टूबर को उन्हें कथित अवैध वसूली से जुड़े कस्टम राइस मिलिंग मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने शुरुआती पूछताछ के लिए पांच दिन की ईडी रिमांड मंजूर की थी।
ईडी के मुताबिक, मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि प्रोत्साहन राशि जारी करने के बदले राइस मिलर्स से 20 रुपये प्रति क्विंटल की अवैध वसूली की गई। ईडी के अनुसार, इस तरीके से करीब 147 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इस वसूली के संचालन और निगरानी में रामगोपाल अग्रवाल की अहम भूमिका थी। ईडी के मुताबिक, अलग-अलग जिलों से जुटाई गई रकम का हिसाब लिया जाता था और नकदी उनके निर्देश पर संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इन आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम तथ्य न्यायिक प्रक्रिया में सामने आएंगे।
इससे पहले ईडी ने अग्रवाल से पूछताछ के लिए उन्हें पांच दिन की कस्टडी में लिया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कस्टम मिलिंग मामले के साथ ही अग्रवाल के खिलाफ चल रहे शराब घोटाला मामले में भी ईडी की कार्रवाई जारी है।




