बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक 42 वर्षीय शिक्षिका को अश्लील (पोर्न) वीडियो देखने का आरोप लगाकर बदनाम करने और एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर एक शातिर ठग ने ₹76,500 की ठगी कर ली।
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पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कॉल कर दी नौकरी और प्रतिष्ठा दांव पर लगाने की धमकी
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 4 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे शिक्षिका के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम सुनील बताया और दावा किया कि उसे जानकारी है कि शिक्षिका के मोबाइल से अभद्र वीडियो देखे गए हैं। ठग ने धमकी दी कि वह इस बात को सार्वजनिक कर वीडियो वायरल कर देगा, जिससे शिक्षिका होने के नाते उनकी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और उनके खिलाफ पुलिस केस हो जाएगा।
क्यूआर कोड भेजकर कई किश्तों में ऐंठे रुपए
अचानक आई इस धमकी से शिक्षिका बुरी तरह डर गईं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में ठग के झांसे में आ गईं। ठग ने इसका फायदा उठाते हुए उनके मोबाइल पर अलग-अलग क्यूआर कोड (QR Code) भेजे और फोनपे (PhonePe) के माध्यम से कई किश्तों में कुल 76,900 रुपए ट्रांसफर करवा लिए।
सतर्कता से होल्ड हुई कुछ राशि
ठगी का अहसास होने पर शिक्षिका ने बिना देर किए उसी दिन दोपहर करीब 2:50 बजे राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पोर्टल (1930) पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। त्वरित कार्रवाई के चलते बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ठगे गए रुपयों में से 28,993 रुपए की राशि को तुरंत होल्ड करा दिया गया, जिससे वह राशि ठगों के हाथ लगने से बच गई।
पुलिस जांच में जुटी
मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर बीएनएस (BNS) की धारा 318 (4) और आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक खातों के विवरण के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।
साइबर पुलिस की अपील: किसी भी अनजान कॉल या धमकी से डरें नहीं। कोई भी जांच एजेंसी या व्यक्ति इस तरह फोन पर पैसों की मांग नहीं करता है। संदेह होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।



