नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने छात्रा और उसके स्कूल मित्र को सुनसान इलाके में ले जाकर डराया-धमकाया। विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा के दोस्त को जिप्सी से बांध दिया और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिप्सी चालक हरिओम, होटल में काम करने वाले पवन बंसल और अभिषेक वंशकार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी बनखेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
दोस्त से मिलने पचमढ़ी आया था छात्र
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता पचमढ़ी में पढ़ाई करती है। 19 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे उसका एक स्कूल मित्र उससे मिलने पचमढ़ी आया था। बस स्टैंड पर उनकी मुलाकात जिप्सी चालक हरिओम से हुई। उस समय हरिओम के साथ पवन बंसल और अभिषेक वंशकार भी मौजूद थे।
आरोप है कि इसके बाद तीनों युवक छात्रा और उसके दोस्त को जिप्सी से घूमने के बहाने दक्षिण स्काउट गाइड क्षेत्र के पास जंगल की ओर ले गए। वहां आरोपियों ने दोनों को डराया-धमकाया। छात्रा के दोस्त ने विरोध किया तो उसे जिप्सी से बांध दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
घटना के बाद दी धमकी
पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी छात्रा और उसके दोस्त को वापस बस स्टैंड पर छोड़ गए। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
घटना से डरी हुई छात्रा घर लौट आई और स्कूल जाना भी बंद कर दिया। जब उसकी बड़ी बहन ने स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो छात्रा ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद रविवार रात वह अपने परिजनों के साथ पचमढ़ी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के छह घंटे के भीतर तीनों गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पिपरिया से महिला सब-इंस्पेक्टर मोनिका सिंह पचमढ़ी पहुंचीं और पीड़िता के बयान दर्ज किए। इसके बाद पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गईं।
एडिशनल एसपी अभिषेक राजन के अनुसार, 23 अगस्त को पीड़िता ने पचमढ़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के करीब छह घंटे के भीतर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की है।
BNS और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2), 115(2), 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मजदूरी और छोटे-मोटे काम करते हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।




