रायपुर, 17 जून। Scrap Business : छत्तीसगढ़ में अवैध स्क्रैप और प्रयुक्त बैटरियों के कारोबार पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने राज्यभर में बिना पंजीयन और वैध दस्तावेजों के बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, रीसाइक्लिंग और व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। इसके लिए विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
मंडल ने बताया कि उसके संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जहां बिना आवश्यक अनुमति और पंजीयन के प्रयुक्त एवं स्क्रैप बैटरियों का संग्रहण, भंडारण और खरीद-बिक्री की जा रही है। ऐसे कार्य न केवल पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हैं, बल्कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत प्रयुक्त बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और व्यापार केवल विधिवत पंजीकृत एवं अधिकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवहन के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य है।
मंडल ने स्पष्ट किया है कि खुले स्थानों पर अपशिष्ट बैटरियों का भंडारण, अनधिकृत संग्रहण या पर्यावरणीय मानकों के विपरीत संचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राज्यभर में चलेगा विशेष अभियान
मंडल ने बताया कि राज्यभर में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों, फर्मों और संस्थानों की जांच की जाएगी। गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर अभियोजन दर्ज कर न्यायालयीन कार्रवाई भी की जा सकती है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने सभी स्क्रैप डीलरों, कबाड़ संचालकों, परिवहनकर्ताओं और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हितधारकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यक पंजीयन और अनुमतियां प्राप्त करने का आग्रह किया है। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं अवैध रूप से स्क्रैप या अपशिष्ट बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन या व्यापार हो रहा हो तो इसकी सूचना मंडल या निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय को दें।



