बिलासपुर। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिलाओं से संपर्क कर शादी का झांसा देने और नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये व जेवर ठगने के आरोप में तोरवा पुलिस ने पति-पत्नी को दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले में करीब 12 से 13 लाख रुपये की नगदी और सोने-चांदी के जेवर की ठगी का आरोप है।
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पुलिस के अनुसार, कोरबा निवासी महिला ने 9 मार्च 2026 को तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की पहचान कथित तौर पर “शादी डॉट कॉम” के जरिए पवन कुमार यादव से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पवन ने खुद को अविवाहित बताते हुए महिला से शादी का भरोसा दिलाया और इसी दौरान उसके साथ दैहिक संबंध बनाए।
पीड़िता का आरोप है कि बाद में आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर उससे नगदी के साथ सोने-चांदी के आभूषण ले लिए। शिकायत के मुताबिक, ठगी गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 12 से 13 लाख रुपये है।
केस दर्ज होते ही बदलने लगा ठिकाना
मामला दर्ज होने के बाद आरोपी कथित तौर पर फरार हो गया। पुलिस ने पामगढ़ और बिलासपुर के सरकंडा इलाके में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी का मोबाइल बंद मिला।
लगातार फरारी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। इसके बावजूद पुलिस की जांच तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जारी रही।
बैंक खाते से मिला हरियाणा का सुराग
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी खंगाली। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के अधिकांश बैंक खाते बंद मिले, जबकि उसकी पत्नी नवीता यादव के एक खाते में लेन-देन जारी था।
बैंक ट्रांजेक्शन की जांच में पुलिस को बल्लभगढ़, हरियाणा में रकम निकाले जाने की जानकारी मिली। इसी सुराग के आधार पर पुलिस टीम दिल्ली-हरियाणा क्षेत्र के लिए रवाना हुई।
तकनीकी जानकारी और च्वाइस सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन का पता लगाया और पवन कुमार यादव (34) तथा उसकी पत्नी नवीता यादव (30) को बल्लभगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
दोनों आरोपियों को बिलासपुर लाने के बाद 9 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, मामले में थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 138/2026 दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 69, 318(4) और 3(5) के तहत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अब मामले में ठगी गई रकम और जेवर की बरामदगी के साथ-साथ आरोपियों द्वारा इसी तरह किसी अन्य महिला को निशाना बनाया गया था या नहीं, इसकी भी जांच कर रही है।



