रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को 2-2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला रावांभाठा स्थित बंजारी नगर क्षेत्र का है। इस प्रकरण की सुनवाई 6 नवंबर (गुरुवार) को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत में पूर्ण हुई।
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2020 में हुई थी गिरफ्तारी
विशेष लोक अभियोजक के.के. चंद्राकर ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अमन निजाम, शैलू तिवारी और प्रहलाद साहू लंबे समय से अवैध गांजा की तस्करी कर रहे थे। 10 दिसंबर 2020 को थाना खमतराई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बंजारी नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गांजा बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने बरामद किया था 20 किलो से अधिक गांजा
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी अमन निजाम से 9.743 किलोग्राम, शैलू तिवारी से 5.4 किलोग्राम, और प्रहलाद साहू से 4.888 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था।
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से कहा कि आरोपियों ने समाज के खिलाफ गंभीर अपराध किया है, इसलिए उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।



