रायपुर, 19 जून। CG Excise Action : छतीसगढ़ आबकारी विभाग ने आबकारी अधिकारी निलंबित करते हुए तीन आबकारी उप निरीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभागीय निरीक्षण के दौरान शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामले सामने आए। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और निलंबन का आदेश जारी किया गया।
निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताएं
पहले दुर्ग जिले की एक कम्पोजिट मदिरा दुकान में निरीक्षण किया गया। यहां निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री पाए जाने का मामला दर्ज हुआ। इसी तरह कोरबा और सरगुजा जिले की दुकानों में भी ओवररेट बिक्री की शिकायतें सही पाई गईं। इसके अलावा विभागीय जांच में नियंत्रण और पर्यवेक्षण की कमी भी सामने आई।
तीन उप निरीक्षकों पर हुई कार्रवाई
आबकारी अधिकारी निलंबित कार्रवाई के तहत हरिश पटेल, ओम प्रकाश और अनिल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विभाग का कहना है कि संबंधित अधिकारियों के प्रभार क्षेत्र में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत यह कदम उठाया गया। निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों का मुख्यालय संबंधित संभागीय कार्यालयों में निर्धारित किया गया है।
विभाग ने दिए सख्त संदेश
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की ओवररेट बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही निरीक्षण और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर शराब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
निलंबन आदेश श्री अनिल गुप्ता निलंबन आदेश श्री ओम प्रकाश निलंबन आदेश श्री हरिश पटेल



