रायपुर। राजधानी में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने आदतन अपराधी हेमंत साहू के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। उसे रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से 2 महीने के लिए निष्कासित किया गया है।
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पुलिस के मुताबिक, हेमंत साहू पिता लेखराम साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी फुलवारी चौक रावांभाठा, थाना खमतराई के खिलाफ वर्ष 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के मामले सामने आए हैं। उसके खिलाफ खमतराई थाने में नकबजनी, चोरी, मारपीट, आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आया। इसके बाद पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र की ओर से जिला बदर के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की जांच के दौरान उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्यों और पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया।
इन 6 जिलों से रहेगा निष्कासन
आदेश के तहत हेमंत साहू को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से 2 माह की अवधि के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।




