रायपुर। राजधानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन मादक पदार्थ कारोबारी अब्दुल जाफर उर्फ पिंकू के खिलाफ कठोर निवारक कदम उठाया है। आरोपी के विरुद्ध PIT NDPS एक्ट 1988 के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल ज़ोन के निर्देशन में “सूखे नशे के विरुद्ध अभियान” के अंतर्गत की गई। आदेश न्यायालय आयुक्त सह निरुद्धकर्ता अधिकारी, रायपुर संभाग महादेव कावरे (IAS) द्वारा पारित किया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना सिटी कोतवाली ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड, लगातार संलिप्तता और समाज पर उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजा था। उपलब्ध साक्ष्यों और प्रतिवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने डिटेंशन ऑर्डर जारी किया।
आदेश के तहत आरोपी को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल रायपुर में निरुद्ध किया जाएगा, ताकि उसकी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
पहले से दर्ज हैं कई मामले
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अब्दुल जाफर के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में NDPS एक्ट के तहत पहले से कई प्रकरण दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वह लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय था।
फाइनेंशियल नेटवर्क पर भी नजर
पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपी के आर्थिक नेटवर्क को भी तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डिटेंशन के बाद उसके बैंक खातों, संपत्तियों, आय के स्रोतों और अवैध अर्जित संपत्ति की गहन जांच की जाएगी, जिससे ड्रग तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।




