रायपुर। कोयला घोटाले की जांच में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान 2018 बैच के IAS अधिकारी समीर विश्नोई की करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य की 9 अतिरिक्त अवैध अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इस पर विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है।
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में अपराध क्रमांक 23/2024 के तहत धारा 13(1)(बी) और 13(2) पीसी एक्ट 1988 (संशोधित) के अंतर्गत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में पाया गया कि समीर विश्नोई ने अपने परिवार के सदस्यों और विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच के दौरान उनकी 5 अचल संपत्तियों को अटैच किया था। अब नई 9 संपत्तियों के सामने आने के बाद अदालत के आदेश से इनकी बिक्री और हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लग गई है।
ब्यूरो के अनुसार, यह कार्रवाई कोयला घोटाले की विस्तृत जांच का हिस्सा है, जिसमें अन्य आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच और कुर्की की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले इसी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की अवैध संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है।
ईओडब्ल्यू ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में इस घोटाले से जुड़े अन्य लोक सेवकों के खिलाफ भी संपत्ति कुर्की और कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।



