मुंगेली। जिले के शिक्षा विभाग की साख को गंभीर झटका देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विकासखंड लोरमी के शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। यह घटना 05 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।
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मामले की पुष्टि होते ही विभाग ने त्वरित जांच कराई और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) मुंगेली ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
BEO की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई
बीईओ लोरमी ने घटना की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. डाहिरे को मौखिक रूप से अवगत कराया और संबंधित शिक्षक के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि शिक्षक का यह आचरण शासकीय सेवा नियमों का खुला उल्लंघन है।

शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा माना गया, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचा है।
सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन
पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) और (3) का उल्लंघन बताया।
इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09(क) के तहत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में यह रहेगा आदेश
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लोरमी निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के तहत उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



