रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 से देय होगा।
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वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में महंगाई भत्ते की गणना और भुगतान को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
मूल वेतन पर होगी DA की गणना
आदेश के अनुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की राशि का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
50 पैसे का भी रखा गया हिसाब
सरकार ने DA की गणना के दौरान राशि को पूर्ण रुपये में करने का नियम भी बताया है। यदि गणना के बाद 50 पैसे या उससे अधिक की राशि आती है तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
UGC और AICTE से जुड़े कर्मचारी भी दायरे में
वित्त विभाग का यह आदेश सिर्फ सामान्य शासकीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। यह UGC और AICTE के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित कर्मचारियों और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
हालांकि सरकार ने बजट से जुड़ी सीमा भी स्पष्ट कर दी है। महंगाई भत्ते के तहत होने वाला भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।
नवंबर से बढ़ेगा वेतन में DA का हिस्सा
यानी सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को नवंबर 2026 से बढ़े हुए DA का लाभ मिलना शुरू होगा। हालांकि वास्तविक राशि कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगी। सरकार के इस आदेश से प्रदेश के बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।




