रायगढ़। सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई दोस्ती एक नाबालिग लड़की के लिए गंभीर घटना में बदल गई। रायगढ़ में 17 वर्षीय नाबालिग को इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने संपर्क में लेने, शादी का झांसा देकर घर से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग को रायगढ़ से बिहार ले गया, जहां दोनों करीब 6-7 महीने तक रहे। इसके बाद ओडिशा और फिर सारंगढ़ क्षेत्र में भी दोनों के साथ रहने की जानकारी सामने आई है।
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मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र का है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और तलाश के बाद नाबालिग को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से बरामद किया। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर आरोपी दिलेश्वर चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
25 जनवरी को घर से निकली थी नाबालिग
पुलिस के अनुसार, नाबालिग के पिता ने 17 मार्च 2025 को चक्रधरनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 25 जनवरी 2025 को दोपहर के समय घर से बिना बताए चली गई थी। परिवार ने आसपास के इलाकों के अलावा रिश्तेदारों और परिचितों के यहां भी उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की।
इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी से हुई पहचान
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नाबालिग की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से दिलेश्वर चौहान नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच कई महीनों तक सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए बातचीत होती रही। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने की बात सामने आई।
पुलिस ने सोशल मीडिया से मिली जानकारी और अन्य सुरागों के आधार पर नाबालिग की तलाश शुरू की। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को उसके आरोपी के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र में होने की जानकारी मिली।
बस स्टैंड से साथ ले गया बिहार
पुलिस के अनुसार, बरामदगी के बाद नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि 25 जनवरी को दिलेश्वर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वह केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड पहुंची, जहां आरोपी उसे मिला।
आरोप है कि युवक ने शादी करने की बात कहकर नाबालिग को अपने साथ लिया और बस से बिहार के गया ले गया। वहां आरोपी के माता-पिता ईंट भट्ठे में काम करते थे। पुलिस के मुताबिक नाबालिग करीब 6-7 महीने तक बिहार में आरोपी के साथ रही।
इसके बाद दोनों वापस छत्तीसगढ़ आए और सारंगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। बाद में आरोपी मजदूरी करने के लिए ओडिशा चला गया और नाबालिग भी उसके साथ वहां रहने लगी। कुछ समय बाद दोनों आरोपी के सारंगढ़ स्थित गांव में आकर रहने लगे।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप
नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे शादी करने का भरोसा दिलाया और इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की।
पुलिस ने दिलेश्वर चौहान के खिलाफ धारा 87, 65(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।




