रायपुर। राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर गौरव सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक एवं सीनियर एसपी डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर छह आदतन अपराधियों को रायपुर से तीन महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
यह भी पढ़े :- राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार जनजाति के लोग विकास मांगों को लेकर कर रहे पदयात्रा
आदेश के अनुसार, ये सभी अपराधी आगामी तीन माह तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत की गई है।
कलेक्टर द्वारा 10 नवंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अपराधी 16 नवंबर 2025 तक निर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर चले जाएं और 9 फरवरी 2026 तक बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों में प्रवेश न करें।
प्रशासन का यह कदम राजधानी में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिए हैं कि जिला बदर अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी के भी आदेश का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।



