बिलासपुर। अवैध रेत परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी कुंवर सिंह कंवर को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर कुल 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अरपा नदी से अवैध रूप से रेत ले जाते पकड़ा गया था
मामला 17 जून 2025 का है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान खनिज विभाग की टीम ने ग्राम नगोई घाट स्थित अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक CG 10 BE 7869 में रेत का अवैध परिवहन करते हुए आरोपी को पकड़ा था।
आरोपी की पहचान कुंवर सिंह कंवर, पिता सम्मार सिंह, निवासी सल्का, थाना कोटा के रूप में हुई। कार्रवाई के बाद जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया था।
कोर्ट ने दो धाराओं में सुनाई सजा
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, जिला बिलासपुर ने 28 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया। इस तरह आरोपी को कुल 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा हुई है।
66 मामलों में दर्ज हुई थी FIR
खनिजों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 15 जून 2025 को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले में कार्रवाई की।
अभियान के तहत कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थाना क्षेत्रों में 66 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन्हीं मामलों में से एक प्रकरण में अब न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।




