रायपुर। उरला थाना क्षेत्र में ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाकर गांजा तस्करी करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट, रायपुर ने आरोपी इरफान सा दीवान को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
ट्रक के टूल बॉक्स में छिपा रखा था गांजा
मामला 1 अप्रैल 2025 का है। उरला थाना क्षेत्र स्थित रियल इस्पात कंपनी के सुरक्षा गार्ड राजेश सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि माल लोड करने पहुंचा ट्रक क्रमांक GJ 01 JT 4272 संदिग्ध है और उसके टूल बॉक्स में सफेद प्लास्टिक की बोरियां रखी हुई हैं।
सूचना पर उरला पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक की जांच की। टूल बॉक्स खोलने पर उसके अंदर चार बोरियों में प्लास्टिक पैकेटों में रखा मादक पदार्थ मिला। NDPS एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की।
जांच के दौरान कुल 40.545 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4.05 लाख रुपये बताई गई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ जब्त किया।
ओडिशा से गांजा लाने का मिला था लालच
गिरफ्तार आरोपी की पहचान इरफान सा दीवान (32), निवासी ग्राम भोभा टेकारी बोरसद, थाना बोरसद, जिला आणंद, गुजरात के रूप में हुई।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 18 मार्च 2025 को ट्रक लेकर निकला था। उसके गांव के इमरान नाम के व्यक्ति ने उसे ओडिशा से गांजा लाने के लिए कहा था और इसके बदले प्रति किलो 1,000 रुपये देने की बात कही थी।
आरोपी के मुताबिक, 28 मार्च की रात अंगूल और गोगंडा के बीच एक ऑटो चालक ने उसे गांजे की चार बोरियां दी थीं। उसने इन बोरियों को ट्रक के टूल बॉक्स में छिपा दिया और रियल इस्पात कंपनी पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
विवेचना के बाद कोर्ट में पेश हुआ था चालान
पुलिस ने मामले में पूरी विवेचना पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद 27 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट रायपुर ने आरोपी इरफान सा दीवान को NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दोषी माना।
अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।




