रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब और अहाते बंद रहेंगे। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है।
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आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान मदिरा बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को बंद रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य किसी भी प्रतिष्ठान या व्यक्ति को इस अवधि में शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।
अवैध शराब पर रहेगी सख्त निगरानी
शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला आबकारी कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे।
शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए।




