रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब प्रेमियों को झटका देते हुए आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राज्य में 1 अप्रैल 2026 से शराब पर नई ड्यूटी दरें लागू होंगी। नए प्रावधानों के तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे शराब की कीमतों में इज़ाफा होना तय माना जा रहा है।
सरकार ने विदेशी शराब के लिए कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी स्लैब तय किए हैं। इसके तहत जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। वहीं बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू की गई हैं।
नई आबकारी नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा एक अहम बदलाव यह किया गया है कि शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा।
आबकारी विभाग के अनुसार, शराब कंपनियों द्वारा रिटेल सेल प्राइस (RSP) ऑफर किए जाने के बाद शराब की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। नई ड्यूटी दरों को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे यह आदेश औपचारिक रूप से लागू हो चुका है।




