रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर 8 नवंबर 2026, रविवार को राजधानी रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे।
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नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जोन के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे और लगातार निरीक्षण कर आदेश का पालन कराएंगे।
होटलों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर शहर के होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यानी प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठान भी इसके दायरे में होंगे।
उल्लंघन करने पर जब्ती और कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकान, होटल या प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही मांस-मटन जब्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की ओर से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि महावीर निर्वाण दिवस पर जारी आदेश का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित कराया जाए।




