रायगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के करीब दो साल बाद अदालत ने मामले में फैसला सुनाया है। नौ आरोपियों के खिलाफ दर्ज इस प्रकरण में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इनमें दो दोषियों को आजीवन कारावास, जबकि चार को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मामला 19 अगस्त 2024 का है। विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल के अनुसार, 27 वर्षीय पीड़िता घरेलू काम करती है और अपने माता-पिता, बड़े भाई तथा 9 वर्षीय बेटे के साथ रहती है। घटना वाले दिन शाम करीब 6 बजे वह अकेले मेला देखने रायगढ़ जा रही थी। इसी दौरान केसाईपाली रोड पर उसकी पहचान के कृष्णा चौहान उर्फ राहुल चौहान ने साथियों के साथ उसे रोक लिया।
अभियोजन के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को जबरन तालाब की ओर ले जाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तालाब किनारे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि बाद में कृष्णा चौहान और उसका एक साथी उसे खेत के रास्ते मंदिर के पास स्थित एक खंडहरनुमा मकान तक ले गए, जहां दोबारा दुष्कर्म किया गया।
घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता किसी तरह वहां से निकली और गांव की कुछ महिलाओं को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने सरपंच को फोन किया। सरपंच उसे बाइक से गांव लेकर पहुंचा। घर लौटने के बाद पीड़िता ने अगले दिन अपनी मां को पूरी घटना बताई और फिर मां व सरपंच के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुसौर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता और गवाहों के बयान लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया गया। मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने पीड़िता और आरोपियों का डीएनए परीक्षण कराया और जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले में दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ प्रकरण किशोर न्यायालय में चल रहा है। वहीं एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। इसके बाद उसका प्रकरण अलग कर दिया गया।
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सचीदानंद साहू उर्फ मुनु और उत्तम मिर्धा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं कृष्णा चौहान, नरेंद्र सिदार, बबलू चौहान और राहुल खड़िया को 20-20 साल के कारावास से दंडित किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव बेरीवाल ने पैरवी की।




