CG News: रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत तीन निजी अस्पतालों पर योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के चलते तीन माह के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि महानदी हॉस्पिटल, महासमुन्द; सेवा भवन हॉस्पिटल, ग्राम जगदीशपुर पिथौरा; और अंबिका हॉस्पिटल, ग्राम खरखरी सरायपाली में अब आयुष्मान भारत योजना के तहत ईलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में पात्र मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा निर्धारित पैकेज के तहत निःशुल्क प्रदान करना अनिवार्य है। यदि कोई अस्पताल इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं करता या आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क ईलाज करने से इनकार करता है, तो इसकी शिकायत तत्काल टोल-फ्री नंबर 104 पर की जा सकती है। इसके अलावा लिखित शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भी दर्ज कराई जा सकती है। डॉ. राव ने कहा कि योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और शिकायत से संबंधित निर्देश भी टोल-फ्री नंबर से प्राप्त किए जा सकते हैं।


