बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए उसके पति, देवर और सास को गिरफ्तार किया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के एंगल से जांचते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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मृतका की पहचान दुर्गा निर्मलकर (26) के रूप में हुई है। वह ग्राम सकर्रा की रहने वाली थी। वर्ष 2022 में उसकी शादी सैदा निवासी रोहित निर्मलकर से हुई थी। शादी के बाद दंपती की दो बेटियां हुईं। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद दुर्गा को ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था।
दहेज के लिए पैसे लाने का दबाव
परिजनों के अनुसार दुर्गा के ससुराल वाले उस पर मायके से 1 लाख 65 हजार रुपए लाने का दबाव बना रहे थे। पैसे नहीं लाने और दो बेटियां होने को लेकर उसके साथ कथित तौर पर मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी। पति पर आए दिन मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है।
26 सितंबर को अचानक बिगड़ी तबीयत
घटना वाले दिन 26 सितंबर को दुर्गा के मायके वालों को सूचना दी गई कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वह बेहोश हो गई है। इसके बाद उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया। सिम्स में डॉक्टरों ने जांच के बाद दुर्गा को मृत घोषित कर दिया।
कमरे में फंदे पर लटका मिला था शव
पुलिस की जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद और दहेज को लेकर दुर्गा के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि इसी दौरान उसके गले में पट्टा डालकर खींचा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कमरे में साड़ी के सहारे फंदे पर लटका दिया गया।
पड़ोसियों की नजर जब फंदे पर लटके दुर्गा के शव पर पड़ी तो उन्होंने फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया हत्या का कारण
मामले की जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। जांच के आधार पर पुलिस ने दुर्गा के पति रोहित निर्मलकर (30), देवर मोहित निर्मलकर (25) और सास ठगिया निर्मलकर (60) को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की धारा 80, 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस की जांच जारी
पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। मायके पक्ष के आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना के दौरान मौजूद परिस्थितियों को जांच में शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।




