रायपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। करीब 168 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
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जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे “सत्य की जीत” बताया। उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल को ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामलों में जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि फरार आरोपी पप्पू बंसल के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन अब अदालत से राहत मिली है।
भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के माध्यम से उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं के समर्थन और वकीलों द्वारा तथ्यपरक एवं कानूनी दलीलों के चलते न्याय मिल पाया।
उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब यह समझने लगी है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दबाव में आ जाते हैं, वे समझौता कर लेते हैं, जबकि जो नहीं डरते, उन्हें जेल जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह के दबाव से डरने वाली नहीं है।



