रायपुर। गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी राकेश वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। SAFEMA (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैन्युपुलेटर्स एक्ट) के तहत गांजा तस्कर राकेश वर्मा और उसके परिजनों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गई करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति जब्त की गई है।
थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 308/25, धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के तहत दर्ज मामले में 20 मई 2025 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना खरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम छड़िया में कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहन सिंह कोशले उर्फ राकेश को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 27.894 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख 18 हजार रुपये है, जब्त किया गया था।
पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि जब्त गांजा राकेश वर्मा पिता रूपू राम वर्मा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खपरीडीहखुर्द, थाना खरोरा, जिला रायपुर का है। घटना के बाद से आरोपी राकेश वर्मा लगातार फरार है।
मामले में थाना प्रभारी खरोरा द्वारा गांजा तस्कर राकेश वर्मा और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर गांजा तस्करी व बिक्री से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए SAFEMA कोर्ट मुंबई में प्रतिवेदन भेजा गया था। SAFEMA कोर्ट मुंबई के आदेश पर कार्रवाई करते हुए ग्राम खपरीडीहखुर्द, खरोरा में अलग-अलग स्थानों पर स्थित 13 प्लॉट (भूमि) को जब्त किया गया है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि उनकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



