बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनके द्वारा नए बिंदु जोड़ने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है। इस आवेदन पर अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा था।
अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की गई है। आगामी सुनवाई में चुनाव याचिका से जुड़ी आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सुनवाई होगी।
दरअसल, 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। विजय बघेल ने इसी आधार पर चुनाव रद्द करने की मांग की है।
मामले में भूपेश बघेल की ओर से याचिका की समय-सीमा को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला अब हाईकोर्ट में आगे बढ़ रहा है।




