Vishnudeo Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में कैबिनेट की एक अहम बैठक (Vishnudeo Sai Cabinet Meeting) बुलाई गई है।
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सुबह साढ़े 11 बजे महानदी भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में यह बैठक शुरू होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ गहन मंथन के बाद कई जनहितकारी और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगा सकते हैं।
बैठक में इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की संभावना:
- यूसीसी (Uniform Civil Code): प्रदेश में यूसीसी ला
- गू करने या उससे जुड़े पहलुओं पर मंथन।
- खाद्य और बीज प्रबंधन: किसानों के लिए समयबद्ध तरीके से खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- विकास कार्य: राज्य के विभिन्न प्रशासनिक एवं विकास कार्यों को लेकर अहम फैसले।
जानिए पिछली कैबिनेट (Vishnudeo Sai Cabinet Meeting) बैठक के 2 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले:
1. किसानों के लिए ‘उर्वरक आपूर्ति एवं प्रबंधन’ उप-समिति का गठन
प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी फसल के दौरान समय पर और सुचारू रूप से खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
समिति की संरचना:
अध्यक्ष: उप-मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण)।
सदस्य: कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री।
संयोजक: कृषि उत्पादन आयुक्त।
यह उप-समिति उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति और वितरण के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
2. अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में 10% आरक्षण
राज्य में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ‘राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
इन पदों पर मिलेगा लाभ: पुलिस विभाग में आरक्षक (Constable), वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक (Forest Guard) और जेल विभाग में प्रहरी (Jail Prahari) की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा।
पात्रता: यह लाभ भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को मिलेगा।
उद्देश्य: यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है, जिससे राज्य के पुलिस और जेल प्रशासन को अग्निवीरों के अनुभव व अनुशासन का लाभ मिल सके।



