रायपुर, 02 अप्रैल। DA Hike : छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। हिम शिखर गुप्ता (श्रमायुक्त) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत यह संशोधन लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
कितनी बढ़ी मजदूरी?
अनुसूचित रोज़गारों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में प्रति माह ₹226 की वृद्धि। कृषि श्रमिकों के लिए प्रति माह ₹170 की वृद्धि। अगरबत्ती (धूप-बत्ती) उद्योग में, उत्पादित प्रत्येक 1,000 अगरबत्तियों पर ₹8.53 की दर से एक नया भत्ता निर्धारित किया गया है। यह वृद्धि, शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर लागू की गई है।
न्यूनतम वेतन (01 अप्रैल– 30 सितंबर 2026)
सामान्य नियोजन (45 श्रेणियां)
अकुशल श्रमिक
- जोन A ₹11,402 / माह (₹439 प्रतिदिन)
- जोन B ₹11,142 / माह (₹429 प्रतिदिन)
- जोन C ₹10,882 / माह (₹419 प्रतिदिन)
अर्द्धकुशल श्रमिक
- जोन A ₹12,052 / माह (₹464 प्रतिदिन)
- जोन B ₹11,792 / माह (₹454 प्रतिदिन)
- जोन C ₹11,532 / माह (₹444 प्रतिदिन)
कुशल श्रमिक
- जोन A ₹12,832 / माह (₹494 प्रतिदिन)
- जोन B ₹12,572 / माह (₹484 प्रतिदिन)
- जोन C ₹12,312 / माह (₹474 प्रतिदिन)
उच्च कुशल श्रमिक
- जोन A ₹13,612 / माह (₹524 प्रतिदिन)
- जोन B ₹13,352 / माह (₹514 प्रतिदिन)
- जोन C ₹13,092 / माह (₹504 प्रतिदिन)
कब-कब तय होता है DA?
महंगाई भत्ता साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है।
कहां देखें पूरी जानकारी?
नई दरें श्रम विभाग की वेबसाइट और श्रमायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराई गई हैं। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। बढ़ती महंगाई (DA Hike) के बीच यह फैसला उनकी आय में इजाफा कर जीवन स्तर सुधारने में मदद करेगा।



