CG Liquor New Rate List 2026 : छत्तीसगढ़ के मदिरा उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसके तहत शराब की कीमतों और पैकेजिंग नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। आबकारी विभाग द्वारा जारी रेट लिस्ट में विभिन्न श्रेणियों में बदलाव देखने को मिला है।
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नई व्यवस्था के अनुसार, देशी शराब की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं विदेशी शराब की लोअर और मीडियम रेंज की कीमतें भी पहले की तरह बरकरार रखी गई हैं। हालांकि, हायर रेंज की विदेशी शराब में बड़ा बदलाव करते हुए प्रीमियम ब्रांड्स के दाम में करीब 1000 रुपये तक की कमी की गई है, जिससे उच्च वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
इसके विपरीत, बीयर और कुछ चुनिंदा रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। नई ड्यूटी संरचना के तहत इन श्रेणियों पर टैक्स बढ़ाए जाने से इनके दाम बढ़े हैं। अब शराब की कीमतें उसकी रिटेल प्राइस के आधार पर तय की जा रही हैं, जिससे महंगे ब्रांड्स के लिए अलग टैक्स स्लैब लागू किया गया है।
कुल मिलाकर, नई नीति का आम उपभोक्ताओं पर सीमित प्रभाव पड़ेगा, जबकि प्रीमियम और बीयर सेगमेंट में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलेंगे।
इसके साथ ही सरकार ने पैकेजिंग नियमों को भी सख्त किया है। अब शराब केवल ‘फूड-ग्रेड’ और पुन: उपयोग योग्य (recyclable) बोतलों में ही बेची जा सकेगी। जिन बोतलों पर नई कीमत का स्टिकर नहीं होगा, उनकी बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।



