रायपुर। अमित बघेल को आज एक बार फिर रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमित बघेल की गिरफ्तारी अपराध क्रमांक 243/25, 338/25, 329/25 और 340/2035 के तहत धारा 299 में की गई थी। अन्य प्रकरणों के संबंध में उन्हें 12 जनवरी को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यह भी पढ़े :- रायपुर के राजस्व न्यायालयों में बिकता है न्याय- 2, दाम दो, फैसला लो, भष्ट्राचार में महिला तहसीलदार भी पीछे नहीं.
बताया गया है कि अमित बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में भी अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। इन तीनों स्थानों से एफआईआर की प्रतियां मिलने के बाद पुलिस ने कोर्ट से अनुमति लेकर इन मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दर्ज की थी।
गौरतलब है कि हाल ही में अग्रवाल समाज की ओर से छह बिंदुओं के आधार पर अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज किए जाने की अपील की गई थी। आपत्तिकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराधों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल अमित बघेल को न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है।



