रायपुर। नववर्ष आगमन को देखते हुए रायपुर पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित सी-04 भवन में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
एसएसपी ने स्पष्ट किया कि नववर्ष के दौरान आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आमंत्रित सेलेब्रिटी और कार्यक्रम की प्रकृति की जानकारी पुलिस को देनी होगी। सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे होना जरूरी बताया गया है।
उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। 31 दिसंबर की रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम नहीं बजेगा और डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आउटर क्षेत्र के बार, होटल और फार्म हाउस रात 12 से 12:30 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने संचालकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखने, मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े न करने और बिना लाइसेंस शराब न परोसने की चेतावनी दी है। सार्वजनिक स्थानों या वाहनों के अंदर शराब सेवन कराने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग या सूखे नशे की सामग्री मिलने पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि संबंधित संस्थान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
एसएसपी ने यह भी कहा कि क्षमता से अधिक पास जारी न किए जाएं और निजी सुरक्षा गार्ड की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। वहीं 31 दिसंबर को वीआईपी रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



