जगदलपुर: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने जगदलपुर की सन सिटी कॉलोनी में अधूरे विकास कार्यों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने प्रमोटर पृथ्वी डेवलपर्स को नाली, सड़क, उद्यान, जल आपूर्ति और क्लब हाउस जैसे अधूरे कार्यों को एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़े :- जगदलपुर में नए वर्ष के जश्न को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट, 24 घंटे निगरानी और कड़ी कार्रवाई की तैयारी
साथ ही, परियोजना को रेरा में पंजीकृत न कराने के मामले में धारा 59 के तहत कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। नगर निगम अब डेवलपमेंट कार्यों की निगरानी करेगा।
शिकायतकर्ता प्रीतेश दोषी ने सन सिटी के प्लॉट नंबर 302 और 303 के लिए 2018 में रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि डेवलपर ने ब्रोशर में स्विमिंग पुल, सड़क, पानी की आपूर्ति और पार्क जैसी सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन 14 साल बाद भी ये सुविधाएं पूरी नहीं हुईं।
जांच में पुष्टि हुई कि ड्रेन वर्क, कल्वर्ट पुलिया, सीसी रोड, उद्यान, वृक्षारोपण, जल आपूर्ति नेटवर्क, ब्लैक टॉप रोड और क्लब हाउस का निर्माण अधूरा है, केवल विद्युतीकरण कार्य पूरा हुआ है।
डेवलपर का दावा था कि परियोजना केवल विकसित प्लॉट्स की है और विकास कार्य 2008 में पूरे हो चुके थे। लेकिन रेरा ने हाईकोर्ट के 2021 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि परियोजना अभी भी ऑनगोइंग है, इसलिए पंजीकरण अनिवार्य है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन ने आदेश में कहा कि डेवलपर को मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण कर सक्षम प्राधिकारी से पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा। शिकायतकर्ता की क्षतिपूर्ति की मांग न्याय निर्णायक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में है।



