भिलाई। थाना छावनी पुलिस ने 28 नवंबर को स्कूली शिक्षिका के अपहरण की साजिश का खुलासा करते हुए आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरोपी की पहचान इन्तखाब आलम (42 वर्ष) निवासी सुभाष चौक, केम्प-1, के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, पीड़िता का सिम कार्ड और ऑटो वाहन जब्त किया है।
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इस मामले में एफआईआर क्रमांक 615/2025 के तहत धारा 140(2), 127(8), 308(5) बीएनएस तथा 66-डी आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है।
घटना का विवरण
28 नवंबर की सुबह पीड़िता के पति ने थाना छावनी में लिखित आवेदन देते हुए बताया कि उनकी पत्नी प्रतिदिन की तरह घर से स्नेह संपदा स्कूल (मूक-बधिर बच्चों के लिए संस्था) के लिए निकली थीं। कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर पीड़िता के नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने अपनी पहचान छुपाते हुए महिला को किडनैप करने और 5 लाख रुपये फिरौती की मांग करने की बात कही। फोन पर धमकी दी गई कि पैसे न देने पर महिला की जान को खतरा होगा।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही थाना छावनी पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर तकनीकी और सूचना तंत्र का उपयोग करते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की। अभियान में ACCU टीम, थाना छावनी स्टाफ, मुखबिर नेटवर्क और तकनीकी विशेषज्ञों का समन्वय शामिल रहा।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी इन्तखाब आलम पिछले 2–3 वर्ष से स्कूल आने-जाने के दौरान पीड़िता के संपर्क में था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने आर्थिक तंगी और कर्ज के कारण फिरौती की योजना बनाई थी और पीड़िता का फोन अपने कब्जे में लेकर उसके पति को धमकी भरा कॉल किया।
गिरफ्तारी एवं जब्ती
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर निम्न वस्तुएं जब्त कीं—
- आरोपी का मोबाइल फोन
- पीड़िता का सिम कार्ड
- ऑटो वाहन
पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत परिजनों के सुपुर्द किया गया।
पुलिस की अपील
थाना छावनी पुलिस ने कहा कि समय पर सूचना और समन्वित कार्रवाई के चलते एक गंभीर अपराध होने से रोका गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि—
- किसी भी तरह की संदिग्ध कॉल, धमकी या अवैध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें
- अनजान व्यक्तियों पर आसानी से भरोसा न करें
- आर्थिक सहायता देने से पहले सत्यापन अवश्य करें
आगामी कार्यवाही
पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। कॉल डिटेल्स, तकनीकी विश्लेषण और अन्य सबूतों के आधार पर अतिरिक्त धाराओं में कार्रवाई संभव है।



