रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी है।
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जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं। यह राहत सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन वारले की दो-न्यायाधीशीय पीठ ने दी है।
गौरतलब है कि कथित CGPSC भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। बाद में मामला CBI के हवाले किया गया, जिसने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों का कहना है कि अब बचाव पक्ष अगली सुनवाई में CBI जांच की प्रक्रिया और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाने की तैयारी में है।



